राजस्थान: कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव अवधेश सिंह ने न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा के समक्ष यह जानकारी देते हुए कहा है कि, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ट्रेप होगा, तो उसके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत तत्काल करवाई शुरू की जाएगी. वही हाई कोर्ट ने भी इस विषय पर मसौदे का सर्कुलर जारी कर दिया है.
साथ ही आपको यह भी बता दे कि, इस मसले पर लोक अभियोजक सुदेश सैनी ने अदालत से कहा कि, कार्मिक विभाग के इस सर्कुलर के मुताबिक, अब आरोपी की जमानत होने के छह महीने में ही विभागीय कार्रवाई को पूरा कर लिया जा सकेगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग ने इस सर्कुलर की कॉपी राज्य के सभी विभागों को भी भेज दी है. वही कोर्ट ने इन तथ्यों के रिकार्ड के आधार पर इस मामले में आई जमानत अर्जियों को भी टाल दिया है.
बता दे पिछली सुनवाई के वक़्त के कोर्ट को यह ध्यान आया था कि, एसीबी द्वारा ट्रेप किए गए अफसरों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई नहीं हाे पाती है, और जांच भी लंबित रहती है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक सचिव को बुलाया. कार्मिक सचिव के अवकाश पर होने के कारण उनकी जगह पर आईएएस संजय मल्होत्रा पेश हुए
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