लोकसभा में सेना से जुड़ा अहम विधेयक पारित, सेनाध्यक्षों को मिलेगी अतिरिक्त शक्ति

लोकसभा में सेना से जुड़ा अहम विधेयक पारित, सेनाध्यक्षों को मिलेगी अतिरिक्त शक्ति
Share:

नई दिल्ली: लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 (Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill 2023) पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य सरकार को संयुक्त सेवा कमांड सहित अंतर-सेवा संगठन स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना है। विधेयक इन संगठनों के प्रमुखों को अनुशासन और कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेवाओं में से किसी एक के कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है।

यह विधेयक भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को एकीकृत करने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सैन्य सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। विधेयक को रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति से समर्थन मिला, जिसने त्रि-सेवा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संशोधन के बिना इसे पारित करने की सिफारिश की। यह वर्तमान में सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित अनुशासनात्मक और प्रशासनिक मामलों को संभालने के लिए त्रि-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को शक्तियां प्रदान करना चाहता है।

वर्तमान में, कानूनी ढांचे में ऐसी सीमाएं हैं जो एक सेवा के अधिकारियों को दूसरी सेवा के कर्मियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकती हैं, जिससे संयुक्त प्रतिष्ठानों के भीतर कमान, नियंत्रण और अनुशासन प्रभावित होता है। विधेयक का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को उनके अधीन सेवारत विभिन्न सेवाओं के कर्मियों को प्रबंधित करने का अधिकार देकर इस मुद्दे का समाधान करना है। इस विधेयक के पारित होने से प्रभावी अनुशासन बनाए रखने, अनुशासनात्मक मामलों के समाधान में तेजी लाने और कई कार्यवाहियों से बचकर, समय और संसाधनों की बचत जैसे ठोस लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे तीनों सेनाओं के बीच अधिक एकीकरण और संयुक्तता को बढ़ावा मिलेगा और सशस्त्र बलों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

प्रस्तावित कानून मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों को संशोधित करने का इरादा नहीं रखता है, बल्कि अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पूर्व चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ (सेवानिवृत्त) ने उल्लेख किया कि यह कानून अंतर-सेवा संगठनों के कामकाज को बढ़ाएगा, जिससे कमांडरों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार मिलेंगे।

बहाल होगी सांसदी, लड़ पाएंगे चुनाव ? जानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी के लिए क्या बदला

दिल्ली: मुहर्रम के जुलुस में तलवार से पुलिस पर हमला ! साहिल-असलम, समीर सहित 6 गिरफ्तार

'Make In India' का जलवा, भारत से अमेरिका तक जा रहे स्मार्टफोन, महज 2 माह में 2.43 अरब डॉलर का निर्यात

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -