आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्र तथा प्रदेशों ने फेक बिलों के बढ़ते केसों से निपटने के लिए GST पंजीकरण प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने की तैयारी कर ली है। बुधवार को GST काउंसिल की कानूनी कमिटी की एक बैठक आयोजित की जा रही है। काउंसिल की लॉ समिति की 18 नवंबर मतलब आज होने वाली बैठक में जीएसटी कानून में आवश्यक परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 4 दिन में इस प्रकार के फर्जीवाड़े में 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
फेक इनवॉयस से करते हवाला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग -डीजी GST इंटेलिजेंस ने फर्जीवाड़े में सम्मिलित 1,180 कंपनियों की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार, ऐसे शख्स और कंपनियां फर्जी इनवॉयस के माध्यम से जीएसटी सिस्टम के इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी से जुड़े दूसरे नियमों का उल्लंघन करके बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी करते थे। इसके साथ-साथ हवाला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे।
वही फेक इनवॉयस के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने 16 नवंबर 2020 को GST रजिस्ट्रेशन के नियमों को ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए मजबूती देने और आवश्यकता पड़ने पर फर्जी कंपनियों का पंजीकरण करने जैसे मुद्दों पर चर्चा आरम्भ कर दी है। साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकारें जीएसटी सिस्टम को चाकचौबंद बनाने का प्रयास कर रही हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि GST काउंसिल की कानून समिति ने फर्जी इनवॉयस से होने वाली धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा की है।
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