गवर्नमेंट ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की परिभाषा में न्यूनतम 50 लाख उपभोक्ता संख्या की शर्त रखी है। इस परिभाषा में आने वाली कंपनियों को नए आईटी नियमों के अंतर्गत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानियों का अनुपालन करना पड़ेगा।
तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा: इस हफ्ते की शुरुआत में घोषित नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को मुख्य अनुपालन अफसर, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिसमे यह भी शर्त है कि तीनों अधिकारियों को भारत में रहना अनिवार्य हो जाएगा। उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट और लगातार हटाई गई सामग्रियों का विवरण प्रकाशित किया जाएगा।
अभी देश में व्हाट्सऐप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ खाताधारक हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इंडिया में एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 50 लाख उपभोक्ता की सीमा निर्धारित की है।
सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी: जिसके पूर्व गवर्नमेंट सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को कड़ा करने की गुरुवार को एलान किया गया था। इस कदम का उद्देश्य फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रकाशित सामग्रियों के लिए अधिक जवाबदेह बनाना है।
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