42 बेनामी संपत्ति पर चला आयकर विभाग का चाबुक, करोड़ों की बैंक जमा हुई कुर्क

42 बेनामी संपत्ति पर चला आयकर विभाग का चाबुक, करोड़ों की बैंक जमा हुई कुर्क
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नई दिल्ली : जैसा कि सरकार ने पहले आगाह किया था कि बिना पक्की पहचान के किसी और के खाते में जमा की गई राशि को बेनामी संपत्ति मानकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.बता दें कि नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ अब एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है.आयकर विभाग ने नए बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार के जरिये लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाबकिताब वाले पुराने नोट जमा करने के विरूद्ध चेतावनी दी थी कि उनकी इस हरकत पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे. यह कार्रवाई उसी के तहत की गई है.

आयकर विभाग की एक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार गहन जांच के बाद आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 24 (बेनामी विनिमय की संपत्ति पर नोटिस एवं कुर्की) के तहत 87 नोटिस जारी किए हैं. बेनामीदारों की कुल 42 संपत्तियां, जो बड़े पैमाने पर बैंक खातों में करोड़ों रुपये में और अचल संपत्ति में है, कुर्क की गई हैं.विभाग ने संदिग्ध बैंक खातों की पहचान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था, जहां आठ नवंबर के बाद बड़ी मात्रा में नकद जमा किया गया.

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