Income Tax विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष के आखिर तक PAN को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य है। विभाग ने कहा है कि 'बेहतर कल के लिए! आयकर सेवाओं का फायदा बिना किसी दिक्कत के उठाना जारी रखने के लिए 31 दिसंबर, 2019 तक लिंकिंग की जरूरी प्रक्रिया पूरी करिए।' आयकर विभाग ने पहले से तय समय सीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पहले पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना जरुरी है।
Building a better tomorrow!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 15, 2019
To reap seamless benefits of income tax services, complete the vital link before 31st December, 2019.
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Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इस साल सितंबर में एक आदेश जारी कर Permanent Account Number (PAN) को Aadhar से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर तक की थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख योजना Aadhar के संवैधानिक रूप से वैध बताया था और कहा था कि 12 अंक की यह पहचान संख्या पैन के आबंटन और आईटी रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य होगा।
Unique Identification Authority of India (UIDAI) भारत में 12 अंक का आधार नंबर जारी करता है। वहीं, PAN 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग किसी व्यक्ति या संस्था को जारी करता है। https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html पर लॉग ऑन करें। अपना PAN, Aadhar Number, Aadhar Card में दर्ज नाम प्रविष्ट करें। इसके बाद आप Captcha Code प्रविष्ट करें। इसके साथ अनिवार्य डिटेल्स डालकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए PAN को Aadhar से ऐसे कराएं लिंक राइट मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें - UIDPAN <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN>संदेश को 567678 या 56161 पर भेजिए।
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