नई दिल्ली : आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। इसमें कई जानकारियां मांगी गई हैं। इससे ब्लैक मनी को लेकर एक से अधिक जगह पर रिटर्न को क्रॉस चेक किया जा सकेगा। इससे एक लाख करदाता प्रभावित होंगे। सीए ने बताया कि आयकर रिटर्न में ये नियम पहली बार लागू किए गए हैं।
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कुछ ऐसा है नया नियम
इसी के साथ उन्होंने बताया अभी तक संपत्ति बेचने वाले से ही विस्तृत जानकारी मांगी जाती थी। लेकिन, अब संपत्ति खरीदने वाले से भी गाइड लाइन वैल्यू, खरीदी संपत्ति की अन्य जानकारी मांगी गई हैं। वही इसके अलावा व्यापारियों से आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूजीएसटी समेत सभी तरह की जानकारी अलग-अलग मांगी गई है। इसके अलावा खेती से होनी वाली आय की भी विस्तृत जानकारी देनी होगी। मसलन, खेती की कितनी जमीन है। इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ। फसल बेचने पर कुल कितनी कमाई हुई।
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देना होगी यह जानकारी
जानकारी के अनुसार लागत निकालकर नेट कमाई कितनी हुई आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही विदेशों से कमाई और विदेशी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। सीए ने बताया कि नए फार्म में जो जानकारी मांगी गई हैं उससे फार्म को भरने में पहले के मुकाबले तीन गुना तक समय लगेगा। क्योंकि क्रॉस चेक के कई प्रावधान किए गए हैं। इससे कहीं भी लापरवाही होने पर केस स्क्रूटनी में आ सकता है।
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