नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों को सावधान करते हुए चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)के तहत ईमानदारी से अपनी आय का खुलासा करें. यदि ऐसा नहीं किया गया तो 77.25 प्रतिशत कर और जुर्माने के साथ सम्बन्धित व्यक्ति को अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है. विभाग ने प्रमुख समाचारपत्रों में इसके लिए विज्ञापन भी दिया है.
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रस्तुत की थी. इसके तहत जिनके पास बेहिसाब नकद या बैंक खातों अथवा डाकघरों में जमा है, वे उसकी घोषणा कर सकते हैं. इस पर उन्हें 49.9 प्रतिशत कर तथा जुर्माना देना होगा. साथ ही अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत चार साल के लिये बिना ब्याज वाले खाते में जमा करना भी अनिवार्य होगा. विज्ञापन में इस योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक अपनी अघोषित आय और परिसंपत्तियों के बारे में पूर्ण तथा सही घोषणा कर गरीबों की सहायता करने की अपील की गई है.
इस चेतावनी के साथ विभाग की ओर से यह भी आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी और इस योजना के अंतर्गत घोषित आय पर संपत्ति कर और अन्य किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा. साथ ही इस प्रकार की घोषणा करने पर अभियोजन से मुक्ति भी मिलेगी. अन्यथा चेतावनी स्वरूप विज्ञापन में कहा गया है कि उंगलियों के निशान की तरह आपका कालाधन हमें आपके पास पहुंचा सकता है.
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