10 लाख का जुर्माना ठोंक देगा इनकम टैक्स..! अगर नहीं दी इस बात की जानकारी

10 लाख का जुर्माना ठोंक देगा इनकम टैक्स..! अगर नहीं दी इस बात की जानकारी
Share:

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों से अर्जित आय का खुलासा नहीं करते हैं, तो उन पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक कंप्लायंस और अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है और इसके तहत एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है।

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के कर निवासी होने के नाते विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, बीमा अनुबंध, अचल संपत्ति, शेयर, ट्रस्ट में वित्तीय हित आदि शामिल हैं। इन करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश से प्राप्त आय अन्य स्रोतों से हो।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि अगर करदाता विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा नहीं करते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी बताया कि वे उन करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ईमेल भेजेंगे, जिनके बारे में विदेशी खाते या संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है।  आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है, जिसमें देर से या संशोधित आईटीआर की प्रक्रिया शामिल है।

ट्राले में जा घुसी TMC विधायक की तेज रफ़्तार कार, दो लोगों की दुखद मौत

अमेरिका ने भारत को लौटाई 1400+ प्राचीन प्रतिमाएं, 4000 वर्ष पुरानी मूर्ति भी शामिल

नानी ही निकली हैवान..! चंद पैसों के लिए अपना दुधमुंहा नाती ही बेच दिया

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -