दिल्ली : INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के समन को रद्द करने की अपील को ठुकराते हुए ईडी की तरफ से जारी पूछताछ और कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी, जिसमें अंतरिम राहत पर विचार हो सकता है.
कोर्ट ने कहा है कि इस नोटिस का असर मामले में चल रही किसी भी जांच पर नहीं पड़ेगा. कार्ति 5 दिन की रिमांड पर हैं, उनकी रिमांड 6 मार्च को पूरी हो रही है. सीबीआई इस मामले में कार्ति की रिमांड बढ़ाने की अपील भी कर सकती है. आज दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में ईडी ने कोई FIR दर्ज नहीं की है, ऐसे में ECIR के आधार पर गिरफ्तारी उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कार्ति ने अपने पिता से लिए कर्ज का भुगतान समुचित तरीके से किया, इसे एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया. रिपोर्ट में कहा गया कि कार्ति ने एक नेता को रकम का भुगतान किया, सिब्बल ने कहा कि जबकि वो नेता तो कार्ति के पिता ही हैं. एजेंसियों ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया.
वहीं ASG तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति को राहत देने से दूसरे मुकदमों पर असर पड़ेगा. गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम INX मीडिया मामले को लेकर जांच में किसी तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई यही तर्क देकर उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है. सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले भी यही आरोप लगाए थे.
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