फेमस यूट्यूबर कार्ल रॉक ने हाल ही में यह आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश में उनकी एंट्री को भी बैन किया जा चुका है। जी दरअसल कार्ल रॉक का कहना है कि दिल्ली में उनकी पत्नी और परिवार है, लेकिन उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा चुका है और इसके चलते वह भारत नहीं आ सकते। आप सभी को बता दें कि रॉक मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और उनकी शादी भारत में मनीषा मलिक से हुई है। हाल ही में YouTuber कार्ल रॉक ने यह आरोप लगाया है कि, 'भारत सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और देश में उनके प्रवेश को रोक दिया है।'
Why I Haven't Seen My Wife in 269 Days #Blacklist https://t.co/dq0Z98SCFw
— Karl Rock (@iamkarlrock) July 9, 2021
जी दरअसल कार्ल भारत में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए टिप्स साझा करते हैं। बीते साल, कार्ल की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सरकारी प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए प्रशंसा की थी। कुछ समय पहले ही कार्ल रॉक ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था, 'मैंने 269 दिनों से अपनी पत्नी को क्यों नहीं देखा।' इस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपनी पत्नी और ससुराल वालों से अलग कर दिया गया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकते।
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— Karl Rock (@iamkarlrock) July 9, 2021
कार्ल रॉक के इस बयान के बाद एमएचए अधिकारी (विदेश मंत्रालय) ने एएनआई को बताया कि, 'न्यूजीलैंड मूल के कार्ल रॉक को भारत सरकार द्वारा कई वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। उन्हें टूरिस्ट वीजा पर व्यापार करते हुए पाया गया था, उन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है।' आपको बता दें कि कार्ल रॉक ने अपने वीडियो में यह कहा था कि, ''भारत सरकार ने मुझे मेरी पत्नी मनीषा मलिक और परिवार से अलग करते हुए भारत लौटने से रोक दिया है। हम (मनीषा और कार्ल) अक्टूबर 2014 में दिल्ली में मिले और अप्रैल 2019 में हमने शादी की। पिछले साल (2020) मैं दुबई और पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए भारत से निकला लेकिन इसके बाद मेरा वीजा रद्द कर दिया गया और वीजा रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया। कई बार वीजा के लिए अप्लाई किया लेकिन पता चला कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, इसलिए मुझे वीजा नहीं जारी किया जा सकता। इसके बाद से हम इस मसले को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।''
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