नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव को देखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सभी राज्यों को अपने अपने चुनाव पोलिंग बूथों पर अब दिव्यांग वोटरों के लिए वोटिंग करने के दौरान उन्हें घर से बूथ तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले से दिव्यांग वोटरों को अब नई सुविधा का लाभ भी मिलेगा।
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लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दिव्यांग वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इसे लागू करने को कहा है। जो दिव्यांग चुनाव के दौरान मतदान करने में असहाय हैं अब उन्हें उनके घर से ही मतदान केन्द्र तक लाया जायेगा। आयोग के इस फैसले से चुनाव में दिव्यांग वोटरों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने पत्र में राष्ट्रीय मतदान दिवस 2018 की थीम पर सुलभ चुनाव और कोई वोटर वोटिंग से वंचित न रह जाए का निर्देश सभी प्रदेशों को जारी कर दिया गया है।
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चुनाव आयोग के अनुसार अब आगामी चुनावों में दिव्यांग वोटरों के लिए दी जाने वाली इस सुविधा से मतदान में भी खासा असर देखा जा सकता है और इसके साथ ही सभी राज्यों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी सूचित किया जा रहा है। चुनाव में सभी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा और इसकी व्यवस्था जिले स्तर पर की जाएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले 2016 के तमिलनाडु चुनाव में दिव्यांगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी और अब मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसे शुरू किया जा रहा है।
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