नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कॉउन्सिलर एक्सेस की शर्त को भारत ने ठुकरा दिया है. सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने सशर्त कॉउन्सिलर एक्सेस दिया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी. भारत ने कुलभूषण जाधव को दिए जाने वाले कॉउन्सिलर एक्सेस के लिए किसी भी शर्त को मानने से साफ़ मना कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉउन्सिलर एक्सेस देने का वादा किया था. ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को आज (शुक्रवार) कॉउन्सिलर एक्सेस मिलेगा, किन्तु पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सशर्त कॉउन्सिलर एक्सेस देने का प्रस्ताव रखा जिसे भारत ने ठुकरा दिया.
वियना संधि के अनुच्छेद 36 के अनुसार, जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और कस्टडी में रखे जाने के दौरान बंदी को कॉउन्सिलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) देना अनिवार्य है. वहीं पाकिस्तान ने आईसीजे में दलील दी थी कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह आवश्यक नहीं कि उसे कॉउन्सिलर एक्सेस दिया जाए. आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक कायम रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था.
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