दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आरबीआई को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आरबीआई को जारी किया नोटिस
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नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने हेराफेरी के एक मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। मामला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (आइबीएचएफएल) से जुड़ा है। जिसमें फंड की हेराफेरी का आरोप है। इस कथित हेराफेरी की एसआइटी जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि आइबीएचएफएल ने नियमों का उल्लंघन कर कई अनियमितताएं की हैं।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक व इंडियाबुल्स से जवाब मांगा है। यह याचिका एक एनजीओ ने दायर की है। एनजीओ ने इस फाइनेंस कंपनी द्वारा की गई कथित धांधली की एसआइटी से जांच की मांग की है। एनजीओ का कहना है कि बीते कई वर्षो से आइबीएचएफएल ने विभिन्न सरकारी व निजी बैंकों से मोटे कर्ज लिए।

इस तरह उसने जनता का पैसा और आइबीएचएफएल के अंशधारकों व निवेशकों का पैसा बड़े कॉरपोरेट समूहों के स्वामित्व वाली कंपनियों को संदिग्ध कर्ज के रूप में देकर उसे दांव पर लगाया। यही पैसा उक्त समूह इंडियाबुल्स के प्रमोटर्स की कंपनी में निवेश कर रहे हैं। एनजीओ ने कोर्ट से कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इंडियाबुल्स की कथित अनियमितताओं के मामले में एसएफआईओ से जांच कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। इस एनजीओ के सदस्यों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए पी शाह, पूर्व मुख्य नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण शामिल हैं।

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