नई दिल्ली: ट्विटर, फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 26 मई 2021 तक की समय सीमा मिलने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स का पालन करने में अब तक नाकाम रहे। ऐसे में आगे इनके बने रहने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस वर्ष 25 फरवरी को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी।
इसमें भारत सरकार ने कंपनियों को इंटरमीडिएट्री गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के तहत नियमों का पालन करने के निर्देश दिए था। किन्तु कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा करने में नाकाम रहे। शीर्ष सूत्रों का कहना है कि, “अगर सोशल मीडिया कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं करेंगी, तो वे बिचौलियों के रूप में अपनी स्थिति और सुरक्षा खो सकती हैं। साथ ही भारत के वर्तमान कानूनों के मुताबिक, आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं।”
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनियों को अपने निर्देश में कहा था कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में थ्री-टायर सेल्फ-रेगुलेट्री फ्रेम वर्क के तहत तीन अफसर (resident grievance officer, chief compliance officer और nodal contact person) तैनात करें, जिनकी प्रत्येक मामले में जवाबदेही हो, साथ में किसी शिकायत का तत्काल निपटान किया जा सके। इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उस सामग्री को हटाने जैसे नियम भी लागू करने के लिए कहा गया था।
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