नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को कोरोना का शिकार होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। डाक विभाग जरुरी सेवाओं के अंतर्गत आता है। ग्रामीण डाक सेवकों समेत डाक कर्मचारी ग्राहकों को डाक वितरण, डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और APS के तहत किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से अपने दरवाजे पर धन निकासी में सुविधा को प्रदान करने के विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
इसके अलावा डाकघर स्थानीय राज्य प्रशासन और पुलिस के साथ संपर्क करके पूरे देश में कोरोना वायरस किट, भोजन के पैकेट, राशन और जरुरी दवाएं आदि भी वितरित कर रहा है। इस तरह, डाकघर कोरोना संकट की घड़ी में सामाजिक कारणों की सेवा करने के साथ ही विभागीय कर्तव्यों का पालन कर रहा है।
संचार विभाग ने आज यहां जारी किए गए बयान में कहा है कि कोरोना की स्थिति में, ड्यूटी पर लगाए जाने के दौरान बीमारी के शिकार होने वाले ग्रामीण डाक सेवकों समेत सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। दिशा-निर्देश तुरंत प्रभावी होंगे और कोरोना संकट समाप्त होने तक जारी रहेंगे।
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