कोविड नियम ना मानाने वाले रेल यात्रियों को होगी 5 साल की कैद, रेलवे एक्ट के तहत आदेश जारी

कोविड नियम ना मानाने वाले रेल यात्रियों को होगी 5 साल की कैद, रेलवे एक्ट के तहत आदेश जारी
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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और ट्रेनों में की सफाई बरक़रार रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।  जिसके तहत रेल यात्रियों को सजा तक काटना पड़ सकती है। दरअसल,  रेलवे ने अब उन यात्रियों को पांच साल तक की सजा दिलवाने का प्रावधान किया है, जो रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण के नियमों का पालन नहीं करेंगे।

इसके तहत अगर कोई यात्री ट्रेन या स्टेशन पर मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, कोविड-19 संक्रमित होने या जांच के लिए नमूना देने के बाद रिपोर्ट नहीं आने के पहले ट्रेन में सफर करता पाया जाता है तो उसे इस तरह की सजा दिए जाने सम्बन्धी प्रावधान होंगे।  इसके साथ ही अगर कोई यात्री स्टेशन, ट्रेन के भीतर थूकता पाया जाता है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जारी जिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता मिलता तो उसके खिलाफ भी रेलवे एक्ट-1989 की धारा-153 के तहत जुर्माने या सजा का प्रावधान रखा गया है।

रेलवे एक्ट-1989 के तहत आने वाली धारा-153 में इस तरह की सजा दी जा सकेगी। इस धारा में जनहानि व रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज किए जाते हैं। अब कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वाले मुसाफिर पर इसी धारा के तहत यह संभव हो सकेगा।

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