इंदौर: 63 वर्षीय पत्नी को तीन तलाक़ देकर घर से निकाला, आरोपी शौहर पर केस दर्ज

इंदौर: 63 वर्षीय पत्नी को तीन तलाक़ देकर घर से निकाला, आरोपी शौहर पर केस दर्ज
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इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक वृद्धा को तीन तलाक देने का मामला प्रकाश में आया है. 63 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. हालाँकि, वो फरार है, जिसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने तलाश तेज कर दी है.    

रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला शहर के सदर बाजार थाना इलाके का है. बड़वाली चौकी के पास रहने वाले शकील खान (68) ने रुखसाना (63) से वर्ष 2003 में दूसरा निकाह किया था. निकाह के बाद रुखसाना को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए पति शकील आए दिन पत्नी की पिटाई करता करता रहता था. इसी प्रताड़ना के चलते रुखसाना बीमार रहने लगी थी. एक दिन पीड़िता ने पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया. इससे गुस्साए शकील ने 63 वर्षीय बीवी को तीन बार तलाक बोलकर घर से बेदखल कर दिया. 

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर बाजार पुलिस ने आरोपी शकील के खिलाफ तीन तलाक की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी किशोर बागड़ी ने जानकारी दी है कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा. 

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 1400 वर्ष पुरानी प्रथा को असंवैधानिक घोषित करते हुए सरकार से इस संबंध में कानून बनाने के लिए कहा था. कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाया और एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर शादी खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाई. इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल जेल की सजा का प्रावधान भी है.  

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