इंदौर: जैसे अभी नगर निगम कचरा फेंकने या थूकने पर स्पॉट फाइन लगाता है, उसी तरह कलेक्टर मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसका जिम्मा भी नगर निगम को दिया जाएगा। मास्क ना लगाने पर 50 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा और इसके दायरे में प्राइवेट फर्मों के साथ ही सरकारी विभाग और अस्पताल भी शामिल रहेंगे।
आर्थिक गतिविधियों को रियायत देने के साथ कई हिदायतें भी दी जाती है, लेकिन उसका पालन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है और रोजाना मीडिया के माध्यम से भी इस तरह के वीडियो, तस्वीरें सामने आते हैं। लिहाजा इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि अब स्पॉट फाइन शुरू करवाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब बाहर निकलने पर यदि कोई व्यक्ति मास्क के बगैर पाया जाता है तो निगम 50 रुपए का स्पॉट फाइन लगा सकेगा।
कलेक्टर मनीष सिंह, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उक्त आदेश जारी कर निगम को स्पॉट फाइन लगाने के अधिकार देंगे। मास्क के अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और जिन उद्योगों या व्यापारिक फर्मों को इजाजत दी गई है उन्हें सेनिटाइजेशन से लेकर अन्य सावधानियां भी रखना होगा। अभी 29 गांवों और अन्य बेहद जरुरी सेवाओं के लिए दी अनुमतियों में देखा जा रहा है कि दुकान पर भीड़ लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। अब इस मामले में संबंधित दुकानदार पर पहली बार में 1000 रुपए और दूसरी बार गलती करते पाए जाने पर 5 हजार रुपए तक का स्पॉट फाइन लगाया जा सकेगा।
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