मुंबई : शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी को जेल में हंगामा करने के मामले में बुधवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया तो मामले का रुख ही पलट गया. कोर्ट में इन्द्राणी ने जेल अधिकारियों पर उसके साथ मारपीट करने और महिला कैदी मंजुला को बचाने में जेलकर्मियों द्वारा उसके सिर पर डंडा मारने का आरोप लगाया . कोर्ट ने इस मामले में उसे जेल अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति देते हुए पुलिस को उसका मेडिकल कराने का आदेश दिया .
गौरतलब है कि भायखला जेल में महिला कैदी मंजुला की मौत पर शनिवार को हंगामा हुआ था. इसके बाद इंद्राणी पर दंगा भड़काने का केस दर्ज किया गया था. मंगलवार को इंद्राणी ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल प्रशासन पर जेल की लाइट बंद करवा कर पिटाई करने का आरोप लगाया था. उसने कैदी मंजुला के साथ हुए हादसे का भी विवरण दिया.
इंद्राणी की वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके पक्षकार के साथ यह सब इसलिए किया , ताकि वो मंजुला मामले में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह ना बन सके. कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इंद्राणी का मेडिकल कराने और बाद में शिकायत के लिए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश दिया . बता दें कि महिला कैदियों ने अपनी साथी मंजुला शेटे की मौत के विरोध में 24 और 25 जून को विरोध किया था, जिसमें जेल के कई कर्मचारी घायल हुए थे.मंजुला. की पीएम रिपोर्ट के बाद जेल की सुपरिटेंडेंट मनीषा पोखरकर और 5 गार्ड्स के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया है.
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