नई दिल्ली : कभी -कभी सरकारी विभागों द्वारा दी गई छोटी सी सुविधा भी बड़ी राहत दे जाती है. ऐसा ही कुछ आयकर विभाग ने किया.आयकर विभाग ने पैन और टैन मामले में उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए शनिवार को कहा कि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन और टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा. इस बात से उद्योग जगत ने राहत की साँस ली है.
उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 139ए में संशोधन कर लैमिनेटेड कार्ड के रूप में पैन जारी करने की जरूरत समाप्त कर दी गई है.कंपनियों को पैन नंबर तो मिलेगा , लेकिन उन्हें लैमिनेटेड कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी पंजीकरण गठन, स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन, कर कटौती और संग्रहण खाता नंबर (टैन) आवंटन के लिए अब एक ही आवेदन करने पर ये सारे काम हो जाएंगे. आयकर विभाग के एक बयान में प्रमाण के तौर पर इनके काम करने का खुलासा किया.
आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से व्यक्तिगत करदाता, कंपनी और ट्रस्ट को पैन या टैन नंबर जारी किया जाता है. पैन और टैन 10 अंकों का एक नंबर है, जो करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी पैन से करता है.जबकि वहीं, टैन कार्ड उन करदाता को प्राप्त करना जरुरी है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण कार्य के लिए जिम्मेदार हैं.
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