नई दिल्ली: जीवन बीमा परिषद ने सोमवार को कहा है कि सभी बीमा कंपनियां कोरोना वायरस के चलते हुई मौत के सिलसिले में दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं। परिषद ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों जीवन बीमा कंपनियां कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी मृत्यु दावे के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
परिषद ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत के दावों के मामले में फोर्स मेजर का प्रावधान लागू नहीं होगा। फोर्स मेजर का अर्थ है कि ऐसी अप्रत्याशित दशाएं जब समझौते का पालन बाध्यकारी नहीं होता है। यह बयान उन ग्राहकों को आश्वासन देने के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने इस संबंध में जीवन बीमा कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा था और अफवाहों को दूर करने के लिए कहा था।
सभी जीवन बीमा कंपनियों ने इस बारे में व्यक्तिगत रूप से अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है। जीवन बीमा परिषद के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बढ़ते प्रकोप से प्रत्येक घर में जीवन बीमा की आवश्यकता को बल मिला है।जीवन बीमा उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रहा है कि लॉकडाउन के कारण पॉलिसीधारकों को कम से कम समस्या हो, और उन्हें डिजिटल माध्यमों के जरिए निर्बाध रूप से सहायता मिले, फिर चाहें वह कोरोना से संबंधित मृत्यु दावों का निपटान हो या पॉलिसी से संबंधित कोई दूसरी सेवा।
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