नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव प्रकरण में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान की पोल खोल दी है. ICJ ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सिस ना देकर वियना संधि का उल्लंघन किया है. कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट दी है.
न्यायमूर्ति यूसुफ ने यूएन को बताया कि, 'ICJ ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया और मामले में सही उपाय नहीं किए गए.' गौरतलब है कि 12 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी बात रखी थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया था कि भारत, कुलभूषण जाधव मामले को लेकर फिर से ICJ जाएगा. उन्होंने कहा था हम प्रयास करेंगे कि आईसीजे की फुल इंप्लीमेंटेशन हो.
आपको बता दें कि 12 सितंबर को पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया था. इसके संबंध में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फैसल ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा.
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