नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. इससे पहले सीबीआई ने इंटरपोल से चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी. 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी की कंपनियों की ओर से 5,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के मामले की सीबीआई जाँच कर रही है. भारत से भाग चुका चोकसी एंटीगुआ देश की नागरिकता ले चुका है. अब सीबीआई उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई है.
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सीबीआई ने ही इंटरपोल से चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी, जिसे इंटरपोल ने स्वीकार कर लिया. इस नटिस का मतलब यह है कि अब इंटरपोल के 192 सदस्य देश अपनी सीमा में देखे जाने पर चोकसी को हिरासत में ले सकते हैं और उसे भारत को प्रत्यर्पित कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि इंटरपोल इसके पहले घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है. इसके अलावा मोदी के भाई नीशाल, बहन पूर्वी जो बेल्जियन के नागरिक हैं उनके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए है.
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आपको बता दें कि नीरव मोदी और चोकसी के मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है. सीबीआई ने 15 फरवरी को मोदी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी मनी लॉन्डरिंग के मामले की जांच कर रही है. दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है.
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