नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने हाल ही में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए आज यानी बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख ले लिया है. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की और पीठ ने कल यानी गुरुवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया.
आपको बता दें कि चिदंरबम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर आज यानी बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने की बात सामने आई है. वहीं सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया.
यह मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से जुड़ा हुआ बताया गया है.
अजय चौटाला ने दिया बड़ा बयान, कहा- दुष्यंत चौटाला में क्षमता है कि वह...
शिवकुमार की मां व पत्नी को मिली राहत, हाई कोर्ट ने सुनवाई को लेकर लिया बड़ा फैसला
सीएम आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा- पिछली सरकारों ने की लूट-खसूट...