नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को नोटिस भेजा है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने शुक्रवार को पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य से INX मीडिया केस में जवाब मांगा है और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख मुक़र्रर की है.
ED ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की है जिसमें आरोपी को मलखाना में रखे गए डाक्यूमेंट्स का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई थी. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की याचिका पर सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी व्यक्तियों और उनके वकीलों को डाक्यूमेंट्स का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई थी. जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
CBI ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता का इल्जाम लगाते हुए 15 मई, 2017 को केस दर्ज किया था. इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था. आर्थिक अपराध प्रहरी ने CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर एक PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) का केस दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि INX मीडिया को FIPB मंजूरी में अनियमितताएं हुईं.
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