नई दिल्ली: INX मीडिया के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के साथ कार्य कर चुके 6 नौकरशाहों को आज सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. जिन पूर्व अफसरों को अंतरिम जमानत दी गई है, उनमें अजीत कुमार दुंगदुंग, रवींद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना, अनूप के पुजारी, सिंधुश्री खुल्लर के नाम शामिल हैं.
ये सभी अधिकारी वित्त मंत्रालय में उस वक़्त काम करते थे, जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर हुआ करते थे. ये अधिकारी फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) में थे. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इन अधिकारियों की जमानत पर जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी.
आपको बता दें कि दो दिन तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त में चिदंबरम को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. फिलहाल चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि आईएनएक्स मीडिया के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. किन्तु इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज किए गए मामले में उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है. उनकी जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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