तेहरान: इस्लामिक मुल्क ईरान की महिलाएं हिजाब से आजादी चाहती हैं। वे हिजाब कानून के विरोध में सोशल मीडिया में अपनी बिना हिजाब वाली तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। ईरान के इस्लामी कानून के अनुसार, सार्वजनिक तौर पर महिलाओं के लिए अपन सिर ढंकना अनिवार्य है। ईरान की महिलाएँ अब इन रूढ़िवादी नियमों के विरोध में हिजाब उतारते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। कई महिलाएँ हिजाब निकालकर हवा में लहराती हुई भी नज़र आ रही हैं।
Tomorrow Iranian women will shake the clerical regime by removing their hijab and taking to the streets across Iran to say #No2Hijab. This is called Women Revolution.
— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) July 12, 2022
In iran #WalkingUnveiled is a crime.
Iranian men will also join us.#حجاب_بی_حجاب pic.twitter.com/pu3uUA1teM
बता दें कि ईरान के अधिकारियों ने 12 जुलाई को ‘हिजाब और शुद्धता दिवस’ (Hijab and Chastity Day) घोषित किया था। इसका तहत कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को हिजाब कानून का पालन करने के लिए कहा गया था। लेकिन, इस दिन भी ईरान की मुस्लिम महिलाएँ हिजाब उतारकर विरोध कर करती नज़र आईं। कुछ पुरुष भी इस प्रदर्शन में उनका साथ खड़े दिखे। सोशल मीडिया पर इन महिलाओं ने कई वीडियो साझा किए हैं। इसमें महिला खुले बालों में नज़र आ रही हैं। ये महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब उड़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस दौरान कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम उनका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन, इस विरोध के बाद महिलाऐं जोर-शोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहीं हैं।
ईरानी-अमेरिकी पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद इस रूढ़िवादी कानून का शुरू से विरोध करती रही हैं। वह कई वर्षों से इस प्रथा के खिलाफ महिलाओं का साथ दे रहीं हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'ईरानी महिलाएँ अपना हिजाब हटाकर देश की सड़कों पर No2Hijab कहेंगी और ईरान की सरकार को झुका देंगी। इसे महिला क्रांति कहा जाता है। ईरान में बिना सिर ढके चलना जुर्म है। ईरानी पुरुष भी हमारे साथ आएँगे।'
बता दें कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद से लागू हुए इस्लामिक लॉ के तहत हिजाब पहनना अनिवार्य है। ईरान के कट्टरपंथी इसके विरोध को इस्लामिक रिपब्लिक के विरुद्ध पश्चिम की ‘सॉफ्ट वॉर’ मानते हैं। अगर, ईरान में कोई महिला हिजाब नहीं पहनती तो उसे जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है।
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