कोरोना संक्रमण में बड़ी राहत, इंश्‍योरेंस पॉलिसी को लेकर नहीं पड़ेगा जेब पर असर

कोरोना संक्रमण में बड़ी राहत, इंश्‍योरेंस पॉलिसी को लेकर नहीं पड़ेगा जेब पर असर
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मंगलवार को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Irdai) ने बताया कि उसने लॉन्‍ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस पैकेज को वापस ले लिया है. आपको बता दें कि लॉन्‍ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस पैकेज चौपहिया वाहनों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का होता था. 1 अगस्‍त 2020 से ये लॉन्‍ग टर्म मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी नहीं बिकेगी.

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इस मामले को लेकर Irdai के अनुसार, लॉन्‍ग टर्म थर्ड पार्टी पॉलिसियों का वितरण चुनौतीपूर्ण है क्‍योंकि ज्‍यादातर वाहन खरीदने वालों के जेब पर यह भारी पड़ता है. Irdai ने कहा कि लॉन्‍ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के मामले में पॉलिसी की जबरन बिक्री और लोन से लिंक्‍ड बीमा होने की उच्‍च संभावना होती है और पॉलिसीधारकों को इस प्रकार एक ऐसा बीमा प्रोडक्‍ट मिलता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. वही, Irdai ने कहा कि बीमा कंपनियों के बीच नो क्‍लेम बोनस की संरचना एकसमान नहीं है और इससे पॉलिसीधारकों में असंतुष्टि और उलझन हो सकती है. बीमा नियामक ने यह भी कहा कि लॉन्‍ग टर्म ओन डैमेज कवर के मामले में  एक्‍चूरियल प्राइसिंग बीमा कंपनियों के लिए एक चुनौती रही है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब ग्राहकों को लंबी अवधि के ओन डैमेज खरीदने का विकल्‍प नहीं दिया जाएगा. इससे पहले Irdai ने बीमा कंपनियों से कहा था कि वे ग्राहकों को एक साल और लंबी अवधि का ओन डैमेज प्‍लान खरीदने का विकल्‍प उपलब्‍ध कराएं. ओन डैमेज कवर के तहत वाहन को हुए भौतिक नुकसान, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है. वही, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों का मान्‍य कवर हो, इसके लिए आदेश दिया था कि दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल और चौपहिया वाहनों के लिए 3 साल की लॉन्‍ग टर्म पॉलिसी अनिवार्य होगी. इसके बाद बीमा कंपनियों ने ग्राहकों को लॉन्‍ग टर्म पॉलिसयों की पेशकश की थी.

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