क्या 11 वर्षीय बच्ची के साथ प्रेम में 'शारीरिक संबंध' बनाना सही ? कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

क्या 11 वर्षीय बच्ची के साथ प्रेम में 'शारीरिक संबंध' बनाना सही ? कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रेम में 11 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने की दलील को खारिज करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 12 साल से कम आयु के बच्चे अलैंगिक (Asexual) होते हैं. उन्हें इस बात को समझने में समय लगता है कि कोई व्यक्ति उनके प्रति प्रेम जाहिर कर रहा है या अपनी दैहिक सुख मिटाने की कोशिश कर रहा है. 

केस रिकॉर्ड के अनुसार, 27 जून 2017 को एक युवक ने नांगलोई में अपनी बिल्डिंग की छत पर पड़ोसी की नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया था. उस वक़्त लड़की की उम्र महज 11 वर्ष थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा कि, नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में अमूमन देखा जाता है कि बच्चे, दूसरों के सामने अपनी बात नहीं बता पाते हैं.  दरअसल, कोर्ट में आरोपी ने कहा था कि उसका 11 वर्षीय बच्ची के साथ प्रेम संबंध था. प्रेम संबंधों के चलते ही उसने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. आरोपी की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह इस बात को नहीं मानती है कि अपने आप को बचाने के लिए लड़की कोई कहानी सुना रही है. 

अदालत ने कहा कि पीड़िता ने किसी रटे हुए तोते की तरह गवाही नहीं दी है और ना ही उसके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मां ने उसे कुछ सिखाया हो. अदालत ने कहा कि, पीड़िता के बयान को सुनने के बाद स्पष्ट है कि दोषी ने उसे यौन संबंध को लेकर गलत जानकारी दी थी. दोषी ने पीड़िता यौन संबंध के बारे में बेहद भरोसेमंद तरीके से बताया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दोषी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी. अब अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

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