इशरत जहाँ बिहार की बेटी और मनीष कश्यप आतंकी, वाह नितीश कुमार ! - विधायक त्रिपाठी का हमला

इशरत जहाँ बिहार की बेटी और मनीष कश्यप आतंकी, वाह नितीश कुमार ! - विधायक त्रिपाठी का हमला
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पटना: बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप (Manish Kashyap) पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया है। बिहार में कई जगह तमिलनाडु पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भाजपा MLA शलभमणि त्रिपाठी ने इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मनीष कश्यप पर NSA लगाए जाने के बाद त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'लश्कर वाली इशरत जहाँ बिहार की बेटी थी और यूट्यूब से पेट पालने वाला मनीष कश्यप बिहार का आतंकी है, वाह नीतीश जी।' तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले की रिपोर्टिंग पर हुए विवाद के बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। बाद में उन्हें तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई थी।

बता दें कि, त्रिपाठी ने अपने ट्वीट में जिस इशरत जहाँ का जिक्र किया है वह लश्कर ए तय्यबा की आतंकी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के चर्चित इशरात जहाँ एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। नितीश ने कथित तौर पर इशरत को बिहार की बेटी बताया था और एनकाउंटर की जाँच की माँग की थी। हालाँकि, बाद में नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए थे और कहा था कि मीडिया ने उनकी बात को तोड़मरोड़ कर पेश किया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि, पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर ने भी वर्ष 2013 में इशरत को बिहार की बेटी कहा था। उस वक़्त अली अनवर, नितीश की पार्टी JDU में थे। यही नहीं RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए इशरत को बिहार की बेटी बताया था।

आतंकी थी इशरत जहाँ:-

बता दें कि, इशरत जहाँ को गुजरात पुलिस ने 2004 में एक एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में इशरत के साथी जावेद शेख उर्फ प्रग्णेश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर भी मारे गए थे। इस एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद कई एजेंसियों ने इसकी पड़ताल की थी। मार्च 2021 में अदालत ने इशरत जहाँ को लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी मानते हुए एनकाउंटर को उचित ठहराया था।

उधर, मनीष कश्यप ने नियमित जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी मामलों एक साथ मर्ज करने की गुजारिश की है। मनीष की याचिका पर गुरुवार (6 अप्रैल) को मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने सुनवाई की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इससे पहले मदुरै अदालत ने मनीष को 19 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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