इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद कप्तान (सेवानिवृत्त) सफदर को बरी कर दिया है. साथ ही पाकिस्तान की अदालत ने इनमे से प्रत्येक को पांच लाख रूपये जुरमाना भरने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले इस्लामाबाद न्यायालय द्वारा 6 जुलाई को उन्हें क्रमश: 10, सात और एक वर्ष की सजा सुनाई गई थी.
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शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) एम सफदर जुलाई में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तरदायित्व अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद रावलपिंडी में आदियाला जेल में सजा काट रहे थे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद नवाज़ शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के कार्यकर्ता इस्लामाबाद अदालत के बाहर जश्न मना रहे हैं.
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13 जुलाई को लंदन से पाकिस्तान आने के बाद मरियम और नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 16 जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद नवाज़ शरीफ, मरियम शरीफ और सफ़दर को रिहा करने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नवाज़ शरीफ की पत्नी कुलसुम का लंदन में निधन हो गया था, वे लम्बे समय से बीमार चल रही थी.
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