नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कल गुरुवार को उन ट्रस्टों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए नियमों की अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया, जिन्होंने अपने उद्देश्य संबंधी उपबंधों में बदलाव किए हैं. बता दें कि वित्त विधेयक, 2017 में आयकर कानून की धारा 12 ए में संशोधन किया गया है.
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने आयकर कानून की धारा 12 ए में संशोधन किया है. इसके तहत जो ट्रस्ट अपने उद्देश्यों से जुड़े प्रावधान में संशोधन करते हैं, तो उन्हें नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा.
बता दें कि नियमों के अनुसार चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत आवेदन फॉर्म 10 ए पर किया जाना है.अधिनियम में उपरोक्त संशोधन होने से नियम 17ए और फॉर्म 10ए में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है.
इस संबंध में नियम 17ए और फॉर्म 10ए में संशोधन उपलब्ध कराने की मसौदा अधिसूचना तैयार कर विभाग की वेब साईट पर जनता की टिप्पणियों के लिए अपलोड की गई है.टिप्पणियां और सुझाव 27 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं. सुझाव ईमेल पते dirtpl1@nic.in पर भेजें.
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