नई दिल्ली : आयकर विभाग ने सीके हचिसन होल्डिंग लिमिटेड पर 7900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उस कर राशि पर लगाया गया है जो कि कंपनी की ओर से करीब दस साल पहले अपना बिजनेस वोडाफोन इंडिया को सौपने पर बनता था.
बता दें कि इस बारे में कंपनी की यूनिट को गत वर्ष के आखिर में टैक्स डिमांड नोटिस मिला था, जो कि 7900 करोड़ रुपये का है, इस वर्ष 9 अगस्त को इसी राशि का पेनल्टी ऑर्डर मिला है. हालाँकि यूनिट ने इन सभी करों की वैधता को लेकर अपने विवाद को बरकरार रखने की बात कही है.
उल्लेखनीय है कि सी के हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड की अप्रत्यक्ष अनुषंगी है, जिसे गत वर्ष 24 नवंबर को भारतीय कर अधिकारियों से ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला था. कंपनी को यह ऑर्डर वर्ष 2007 में वोडाफोन के साथ हुई डील के दौरान कथित हुए लाभ के कारण मिला है. वोडाफोन ने वर्ष 2007 में हचिंसन व्हैमपोआ की स्वामित्व वाली कंपनी का मोबाइल फोन बिजनेस, जो कि अब सी के हचिंसन हो गई है, का अधिग्रहण कर लिया था.
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