जबलपुर/ब्यूरो। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद PHQ मध्यप्रदेश ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षको को पत्र जारी किया है। आदेश में बताया गया है की हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए है। सूत्रों की माने तो पेट्रोल पंप पर अब बिना हेल्मेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल भी नही मिलेगा ।
आपको बता दे की कई समय से वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक पालन करने में लापरवाही बरती जा रही थी। जिसके उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। आदेश के बाद ट्रैफिक नियमो का पालन सख्ती से किया जायेगा ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रैफिक संचालन में काफी राहत मिलेगी।
उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार 6 अक्टूबर से हेलमेट ना पहनने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राएं सभी के लिए पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन न करने वालो को और हेलमेट के ना होने पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं दिया जायेगा ।
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