नई दिल्ली : आयकर विभाग के अनुसार अब पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाना जरुरी है. इसके लिए आयकर विभाग ने करदाताओं के पैन नंबर को आधार से लिंक करने के लिए एसएमएस सुविधा शुरू कराई है. इसके लिए प्रमुख अखबारों में विज्ञापन के जरिये समझाइश दी गई है.
उल्लेखनीय है कि दी गई जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स से जुड़ी सारी सुविधाएं ऑनलाइन पाने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी है. इसके लिए किसी व्यक्ति को अपने फोन से कैपिटल लेटर्स में यूआईडीपीएएन के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस करना होगा. इसके अलावा विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है. अब नया पैन बनाते समय आवेदन पत्र में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे.
आपको बता दें कि आधार और पैन लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने इसी महीने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी. अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने अपने होमपेज पर एक नया लिंक दिया है, इससे आधार को पैन से जोड़ा जा सकता है.
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