नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी SHO राजेश कुमार को हटा दिया गया है, अब उनके स्थान पर नए SHO अरुण कुमार प्रभार लेंगे. बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जिस प्रकार से दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी और दिल्ली पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी और उसी की गाज SHO पर गिरी है.
वहीं, अतिक्रमण की कार्रवाई को उत्तर दिल्ली नगर निगम (NMCD) ने जायज ठहराया है. अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को शीर्ष अदालत को बताया है कि उन्होंने जूस की दुकान के मालिक को नोटिस भेजा था, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया. निगम की प्रतिक्रिया गणेश गुप्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आई है, जिसकी जूस की दुकान गत माह दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी.
गणेश गुप्ता ने मुआवजे की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. गुप्ता ने कहा था कि उनकी दुकान को सभी आवश्यक लाइसेंसों के साथ अधिकृत किया गया था. NDMC ने कहा है कि गुप्ता की दुकान को ध्वस्त करने से पहले 31 मार्च 2022 को कारण बताओ नोटिस दुकान मालिक शकुंतला देवी को दे दिया गया था. उन्हें एक हफ्ते के अंदर वैधता के संबंध में डाक्यूमेंट्स जमा करने के लिए वक़्त दिया गया था. हालांकि, मालिक ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दायर नहीं किया.
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