नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार (28 जुलाई 2022) को जहाँगीरपुरी हिंसा पर दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सभी 37 आरोपितों को कोर्ट ने 6 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। रोहिणी कोर्ट ने यह भी माना है कि हिंसा को साजिश के तहत अंजाम देने की बात को साबित करने के लिए चार्जशीट में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह की अदालत ने आरोपितों को नोटिस जारी कर यह भी माना कि हिंसा 2020 में दिल्ली में हुए CAA विरोधी दंगों का ही एक हिस्सा है।
बता दें कि जहाँगीरपुरी में इस साल अप्रैल में हुनमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 15 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट दायर करते हुए 16 अप्रैल 2022 को हुई हिंसा को सुनियोजित बताया था। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में मोहम्मद अंसार, तबरेज और शेख इशर्फिल को मुख्य आरोपित बनाया है। इन तीनों पर दंगों की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। आरोपपत्र के अनुसार, हमले से 6 दिन पहले ही इसकी साजिश रच ली गई थी। छतों पर कांच की बोतलें और पत्थर जमा कर लिए गए थे। काँच की बोतलें और पत्थर फेंकने के लिए शेख इशर्फिल की ही छत का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए 2300 मोबाइल फोन के डाटा की जांच की और 58 CCTV फुटेज खंगाले। हालांकि, हमला करने के बाद भी मुस्लिम पक्ष उलटा हिन्दुओं पर ही इल्जाम लगा रहा था कि, हिन्दुओं ने अपनी रैली में कोई अभद्रता की, इसलिए अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन, इसका जवाब मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है कि, अगर हिंसा अचानक भड़की तो 6 दिन पहले से ईंट-पत्थर और कांच की बोतलें किसलिए जमा की गई थी ?
बता दें कि शेख इशर्फिल को इलाके का पार्किंग माफिया भी कहा जाता है। इसी शेख पर CAA हिंसा में भी सक्रिय भागीदार रहने का आरोप है। उसके 2 बेटे भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले बताए जा रहे हैं, जिनके नाम अशनूर और मोहम्मद अली हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है, जिनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट 2000 पन्नों की है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कुल 45 लोगों को आरोपित बनाया है। इसमें अब तक 37 दंगाइयों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें तीनों मुख्य आरोपित भी शामिल हैं। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि जिस शोभायात्रा पर हमला किया गया था, उसके लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, जिसकी जाँच अलग से हो रही है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से कुछ को जमानत भी मिल चुकी है।
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