भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को गुजरात उच्च न्यायालय से अपने मानहानि मामले में बड़ी राहत मिल गई है .कोर्ट ने जय शाह के कारोबार के बारे में कुछ भी लिखने, प्रसारित करने पर लगाई गई रोक को बहाल कर दिया. अब संबंधित पोर्टल इस बारे में कोई लेख प्रकाशित नहीं कर सकेगा.
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जय शाह की अपील मंजूर कर ली. निचली अदालत के आदेश में समाचार पोर्टल के खिलाफ आदेश आंशिक रूप से हटा लिया गया था.इसमें तब इस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेख से जोड़ने से रोक दिया गया था.
बता दें कि जय शाह ने पोर्टल के खिलाफ मानहानि की याचिका दर्ज कराई है .इस पोर्टल ने जय शाह के कारोबार को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी.जिसे अनुचित मानकर यह दर्ज कराई थी.गुजरात हाई कोर्ट के आज के आदेश के बाद यह पोर्टल याचिकाकर्ता के कारोबार के बारे में कोई भी लेख का प्रकाशन तब तक नहीं कर पाएगा, जब तक कि जय शाह द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती. कोर्ट के इस फैसले से जय को बहुत राहत मिल गई है .
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