कैदियों के लिए भेजी गई किताबों को वापस नहीं कर सकते जेल अधिकारी: मुंबई स्पेशल कोर्ट

कैदियों के लिए भेजी गई किताबों को वापस नहीं कर सकते जेल अधिकारी: मुंबई स्पेशल कोर्ट
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महाराष्ट्र : हाल ही में एक विशेष अदालत ने कहा कि, 'जेल प्रशासन कैदियों को भेजी कई किताबों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। हालांकि ये जरूर सुनिश्चित करे की किताब में दी गई सामग्री आपत्तिजनक तो नहीं है।' जी दरअसल बीते दिनों ही एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एक विशेष अदालत ने अपने आदेश में एक्टिविस्ट को बायुकला महिला जेल में महीने में पांच किताबें मुहैया कराने के लिए कहा गया है। इसी के साथ दिए गए आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि, 'इसका सही निर्णय लेने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास है।'

कोर्ट ने कहा, 'अगर वे पाते हैं कि किताब में कुछ आपत्तिजनक या हिंसक या अश्लील सामग्री है तो वे प्रार्थना अस्वीकार कर सकते हैं, ये उनके अधिकार में आता है। जेल अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किताब की सामग्री के आधार पर निर्णय लें। मगर वे किताब स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते।' आप सभी को बता दें कि भारद्वाज द्वारा जेल में किताब की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि, '11 जनवरी को उनके परिचित द्वारा जेल अधिकारियों को दो कुर्ते और एक किताब दी गई।'

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि, 'जेल अधिकारियों ने कुर्ते तो स्वीकार कर लिए, मगर किताब स्वीकार करने से मना कर दिया।' अब हाल ही में विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर दिया है। विशेष अदालत का कहना है, 'जेल अधिक्षक को किताब की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और अगर उन्हें कुछ आपत्तिजनक या हिंसा या अश्लील सामग्री या किसी प्रतिबंधित संस्था द्वारा जारी सामग्री मिले तो वे ऐसी किताब के आवेदन को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।'

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