ग्वालियर। हाईकोर्ट से अशोक नगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है। इसको लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल मामला विधायकी को शून्य करने का है। मामले में सुनवाई को लेकर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी हाईकोर्ट पहुंचे। अब हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ की डबल बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा सुनाए गए आदेश पर रोक लगा दी है। इसी वजह से जजपाल सिंह जज्जी को मामले में स्थगन मिल गया है।
इससे पहले विधायक जजपाल सिंह द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। दरअसल पहले सिंगल बेंच ने जजपाल जज्जी पर मामले में एफआईआर के आदेश दिए थे। साथ ही जुर्माने के साथ विधायकी को शून्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था। आपको बता दें जजपाल सिहं जज्जी अशोक नगर जिले से बीजेपी के विधायक है। और कुछ समय पहले ही सिंध्या के साथ भाजपा में शामिल हुए है।
सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही जजपाल सिंह जज्जी के प्रवेश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसपर विधायनसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जजपाल सिंह के प्रवेश पर अनुमित देकर मामले को शांत कर दिया था। इसके बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा था कि उन्हें प्रवेश की अनुमति रहेगी लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।
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