जम्मू-कश्मीर में पहली बार वोट डालेगा वाल्मीकि समाज, किसने छीना था 'दलितों' का अधिकार ?

जम्मू-कश्मीर में पहली बार वोट डालेगा वाल्मीकि समाज, किसने छीना था 'दलितों' का अधिकार ?
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब वाल्मीकि समुदाय मतदान प्रक्रिया में भाग लेगा। यह विकास क्षेत्र में एक दशक के महत्वपूर्ण बदलावों के बाद हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाना और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्वर्गीकृत करना शामिल है।

इससे पहले, लगभग 350 परिवारों वाले वाल्मीकि समुदाय को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। इन परिवारों को 1957 में महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए सरकार द्वारा पंजाब से जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया था। इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद, उन्हें कभी भी स्थायी निवासी का दर्जा नहीं दिया गया और इस तरह उन्हें आवश्यक लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया। वाल्मीकि समुदाय के लिए स्थिति 5 अगस्त, 2019 के बाद बदलनी शुरू हुई, जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। इस संवैधानिक बदलाव ने इन परिवारों को अंततः 2020 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, जिससे उनके जीवन में एक नया और सुखद अध्याय शुरू हुआ। 

 

पहली बार, वाल्मीकि समुदाय के लगभग 10,000 सदस्य राज्य विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष घारू भट्टी ने इन संवैधानिक परिवर्तनों को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, इसे समुदाय के लिए एक सपना सच होने जैसा बताया। इससे पहले, वाल्मीकि समुदाय को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। स्थायी निवासी का दर्जा न होने के कारण वे सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने में असमर्थ थे। उनकी स्थिति पाकिस्तान में निचली जाति के हिंदुओं के समान थी, जिन्हें झाड़ू लगाने जैसे नीच काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

1957 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने वाल्मीकि समुदाय के लोगों को पंजाब से लाकर सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने के लिए नामित कॉलोनियों में बसाया था। इस पेशे को आधिकारिक तौर पर "भंगी पेशे" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और समुदाय के सदस्यों को कोई अन्य नौकरी या उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई थी। वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, न ही वे सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। इस बार दलितों के अलावा पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (WPR) भी पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, जम्मू-कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों के सीमावर्ती इलाकों में लगभग 5,400 परिवार पलायन कर चुके हैं। समुदाय के नेताओं का कहना है कि अब इन परिवारों के सदस्यों की संख्या बढ़कर 22,000 से ज़्यादा हो गई है।

अब सवाल यह उठता है कि दलितों के अधिकारों की वकालत करने वाले राजनीतिक दल वाल्मीकि समुदाय के अधिकारों के दमन के समय चुप क्यों रहे? भारत में हर राजनीतिक दल दलितों के वोट पाने के लिए खुद को दलित हितैषी कहता है, लेकिन जब कश्मीर में भारत के ही दलितों के वोट के अधिकार छीन लिए गए, उन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया, तब उन राजनेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ​​आज भी राहुल गांधी जाति गिनने के कई वादे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दलितों को वोट और समानता का अधिकार देने वाली धारा 370 को हटाने का भी विरोध कर रहे हैं। क्या यह दलितों के साथ विश्वासघात नहीं है? देश के बाकी दलित समुदाय को तो यह बात बताई भी नहीं गई, कि जनता ही आवाज़ उठा सके कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में उनके पास न तो आरक्षण है और न ही वोट का अधिकार। उनके पास सिर्फ कट्टरपंथियों की गंदगी साफ करने का काम है। अब देश के दलितों को अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए कि उनका वास्तविक हितैषी कौन है ?

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