जिला विकास परिषद सीटों में बदले आरक्षण के नियम

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जम्मू: जिला विकास परिषद एलेक्शंस में निर्वाचन इलाकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए गवर्मेंट ने नियमों में संशोधन कर दिया है। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज पॉलिसी में परिवर्तन के साथ-साथ अब सीटें आरक्षित की जा सकेंगी। वही अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण का पैमाना शहर में संबंधित श्रेणी की सबसे अधिक आबादी होगी। जिस निर्वाचन इलाके में एससी या एसटी की सबसे अधिक संख्या होगी, उसे एक कार्यकाल के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। 

साथ ही आगामी इलेक्शन में इसी श्रेणी से संबंधित दूसरे सबसे बहुल क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण त्रिस्तरीय रोस्टर से होगा। एक में ओपन श्रेणी महिला, दूसरे में अनुसूचित जाति की महिला तथा तीसरे में अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए सीट आरक्षित होगी। 

इसके साथ-साथ एक अन्य संशोधन के तहत अब पंचायती राज के त्रिस्तरीय इंतजाम में किसी भी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को फार्म 4 के तहत शपथ लेनी होगी। इसमें पंच, सरपंच, पंचायती अदालत अध्यक्ष, ब्लॉक विकास परिषद अध्यक्ष, जिला विकास परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष भी शपथ लेंगे। इसी प्रकार से पदों के नाम चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के स्थान पर चेयरपर्सन तथा वाइस चेयरपर्सन किए गए हैं।

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