नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर न केवल भारत का अभिन्न अंग है वहीं इसे भारतीय संविधान से बाहर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुंकि जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान से बाहर नहीं है इसलिये यहां किसी भी प्रकार के ऐसे कोई अधिकार नहीं दिये जा सकते, जो भारतीय संविधान से बाहर माने जायें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुये सुनाया है। बताया गया है कि हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य है। जानकारी है कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टेट बैंक आॅफ इंडिया ने न केवल आपत्ति ली थी वहीं निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुये जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य राज्य बताते हुये संविधान के अनुसार ही माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि राज्य के लोगों को दी गई छूट गैर संविधानिक नहीं है। जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरिन जोसेफ और रोहिंटन नीमीन की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर के मामले में महत्वपूर्ण और बड़ा फैसले को अंजाम दिया है।