श्रीनगर: केंद्र की मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करने पर काम जारी है. अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के सेक्शन 57 के तहत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से बुधवार को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर प्रदेश के ऊपरी सदन विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है.
राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के आधार पर इस आदेश के बाद अब विधान परिषद का पूरा स्टॉफ 22 अक्टूबर से आम प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करेगा. इसके अलावा विधान परिषद के लिए समय-समय पर खरीदे गए वाहनों को स्टेट मोटर गैराज के डायरेक्टर को स्थानांतरित कर दिए गए हैं. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सचिव को विधान परिषद की भवन में रखे सभी किस्म के फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक गैजेट को प्रॉपर्टी निदेशक को सौंपने के लिए कहा गया है.
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सचिव परिषद से सम्बंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड सचिवालय परिषद को ट्रांसफर कर देंगे. मोदी सरकार के 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के संसद से पारित होने के बाद 9 अगस्त को भारत सरकार की तरफ से नई व्यवस्था के लागू होने को लेकर तारीखों की घोषणा की गई है.
अभिजीत बनर्जी और सौरव गांगुली के बहाने ममता ने खेला बांगला कार्ड
प्रदूषण पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट को सीएम केजरीवाल ने किया ख़ारिज, कहा- तुक्का ना लगाएं ....
मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- फेल हो गया भाजपा का डबल इंजन मॉडल