टूटेगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, अदालत ने आज़म खान पर ठोंका तीन लाख का जुर्माना

टूटेगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, अदालत ने आज़म खान पर ठोंका तीन लाख का जुर्माना
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रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. यूनिवर्सिटी  के गेट के मामले पर आज उप जिलाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया कि जिला न्यायाधीश की अदालत में भी अर्जी लगाई गई थी, जो खारिज हो गई है. इसलिए हमें उच्च न्यायालय जाने के लिए समय दिया जाए.

अदालत ने अर्जी को नकारते हुए आदेश दिया कि 15 दिन में पीडब्ल्यूडी की रोड पर से अवैध कब्जा खाली करने और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये जमा कराए जाएं. इसके साथ ही एसडीएम अदालत ने आदेश किया कि मुकदमा चलाने के दिन से 9 लाख 10 हज़ार रुपये हर महीने भी जमा करने होंगे. दरअसल, करीब 11.5 किमी रोड का हिस्सा है, ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है. इसके रास्ते में जौहर यूनिवर्सिटी ने अपना मेन गेट बना लिया है. इसका चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी ने किया है. 

पीडब्ल्यूडी ने ही एसडीएम अदालत में इस मसले पर वाद दायर की थी, जिसमे जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और रामपुर से सांसद आजम खान को नोटिस भी जारी किए गए थे. आजम खान ने ये मामला ट्रांसफर करने के अपील की थी, किन्तु वह अर्जी पूर्व में ही खारिज हो गई थी. 24 जुलाई को आजम खान पक्ष ने जवाब दायर नहीं किया और मामला ट्रांसफर की अपील कर दी, जिसको अदालत ने आज खारिज कर ये फैसला दिया है.  

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