रांची: झारखंड के प्रभारी DGP MV राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है. प्रह्लाद नारायण सिंह ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दर्ज कर उनकी नियुक्ति पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. याचिका में बताया गया है कि राज्य के स्थायी DGP कमल नयन चौबे को हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है. जंहा इस बात का पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 वर्ष के लिए DGP की नियुक्ति होती है और किसी राज्य में प्रभारी DGP की नियुक्ति नहीं हो सकती है.
नगर निगम को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार: उधर राजधानी रांची के बड़ा तालाब की सफाई लेकर हाई कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. रांची नगर निगम ने अदालत से वक़्त की मांग की तो अदालत ने बताया है कि आपको पहले ही वक़्त दिया गया था. इस पर निगम ने नगर आयुक्त के तबादले की बात कह फिर से वक़्त लिया गया है.
वहीं इस बात का पता चला है कि इस मुद्दे में अगली सुनवाई अब दो हप्ते बाद की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि बड़ा तालाब की सफाई को लेकर अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दर्ज कर दी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निगम को फटकार लगाते हुए बताया था कि बड़ा तालाब की साफ सफाई का जिम्मा आपका है.
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