झारखंड सरकार ने 17 जून तक कोविड से संबंधित लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के विस्तार की घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने राज्य भर में दुकानों के खुलने की समय अवधि में दो घंटे की वृद्धि करके शाम 4 बजे तक कुछ ढील दी है। यह पांचवीं बार है जब राज्य में पहली बार 22 अप्रैल को लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। चल रहे उपाय 10 जून को समाप्त होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय को संशोधित किया गया था। अब अधिसूचना के अनुसार 17 जून की सुबह तक जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़कर अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय बस परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था कि प्रतिबंध 16 जून तक लागू हैं लेकिन सरकार ने कहा कि 17 जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा। निजी वाहनों में अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान अगली सूचना तक बंद रहेंगे। सभी 24 जिलों में सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी। इतना ही नहीं जमशेदपुर की सरकार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्णय लिया है कि इस अवधि के दौरान जूते, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि, राज्य में फल, सब्जी, किराने का सामान, मिठाई और खाने का सामान बेचने वाली दुकानों सहित सभी दुकानें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक दवा की दुकानों, अस्पतालों और पेट्रोल पंप आदि को छोड़कर बंद रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे। टेक अवे के साथ रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है; शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स और डिपार्टमेंट स्टोर बंद रहेंगे।
वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों के अलावा स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभार्थियों को घर पर ही भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध जबकि अधिकतम 11 व्यक्ति विवाह में शामिल हो सकते हैं और अधिकतम 20 व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। राज्य में जुलूस पर रोक जारी रहेगी साथ ही बस परिवहन पर भी रोक जारी रहेगी. राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी जबकि मेले और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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