अब ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल, इस राज्य में सरकारी आदेश जारी

अब ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल, इस राज्य में सरकारी आदेश जारी
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रांची: झारखंड में प्राइवेट स्कूलों के ट्यूशन फीस के अतिरिक्त दूसरे मदों में अतिरिक्त फीस वसूली और फीस वृद्धि मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हो रही थी. इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने उपायुक्त के मार्फत शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी गठित की है. सरकार के शिक्षा विभाग और विभिन्न जिला उपायुक्तों को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ ही अभिभावकों और विभिन्न जरियों से यह जानकारी मिल रही थी कि राज्य के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी फीस वसूली जा रही है. 

वहीं नियम कानून को ताक में रखकर कोरोना महामारी के इस संकटकाल में भी कई बड़े प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीस में बढ़ोतरी भी की गई है. झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार मुखर रहा है. पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय के अतिरिक्त सदस्यों ने जिले के उपायुक्त राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव से भी मुलाकात कर मामले के बारे में जानकारी दी है. उसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त के माध्यम से शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी गठित कर दी है.

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बताया है कि लगातार अभिभावक अपने बच्चों के ऑनलाइन कक्षा से नाम कट जाने को लेकर बेहद चिंतित थे और इस तरीके की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी. जिसे लेकर राज्य सरकार को अवगत भी कराया गया और अब जाकर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया. ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर अब नकेल कसी जा सकेगी.

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