रांची: झारखंड उच्च न्यायालय शुक्रवार को चारा घोटाला केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही है। लालू यादव चारा घोटाला केस में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी के आरोपी हैं और उस सयम वह बिहार के सीएम थे। लालू यादव दिसंबर 2017 से जेल में थे, उनको मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2018 में 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा गई थी।
चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुक्रवार 19 फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी। बीते गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के बड़े बेटे और पार्टी विधायक तेजप्रताप यादव ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को 50,000 पोस्टकार्ड पत्र भेजकर बिहार के पूर्व सीएम को मानवीय आधार पर जेल से रिहा करने का अनुरोध कर रहे है। जंहा इस बात का पता चला है कि लालू प्रसाद यादव को राज्य मेडिकल बोर्ड की सलाह पर रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ट्रांसफर किया जा चुका है।
लालू के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बीते माह कहा था कि यादव की किडनी 25 फीसद क्षमता पर काम कर रही है और उनकी स्थिति और भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। 24 मार्च, 2018 को CBI के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार गबन केस में लालू को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राजद प्रमुख को चारा घोटाला के 4 केस में दोषी ठहराया गया था और वह पहले ही तीन अन्य मामलों में जमानत प्राप्त कर चुके हैं।
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